केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
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इसकी स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति द्वारा इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।
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